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हाईकोर्ट के आदेश पर खुलेगा तब्लीगी ज़मात का मरकज,मुसलमानों में खुशी की लहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए हज़रत निजामुद्दीन में स्थित तब्लीगी ज़मात के मरकज को खोलने की अनुमति दे दी है।

वक्फ बोर्ड की तरफ से शब ए बारात के मौके को देखते हुए मरकज को खोलने के लिए तथा नमाज़ अदा करने के लिए याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुप्ता ने मरकज खोलने की अनुमति दे दी।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने केन्द्र सरकार की तरफ से पक्ष रखने आए वकील रजत नायर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 50 लोगों के एकत्रित होकर नमाज़ पढ़ने की बात को स्वीकार कर लिया है

वक्फ बोर्ड की तरफ से रमजान के महीने को देखते हुए तब्लीगी ज़मात के मरकज को खोलने की अनुमति मांगी थी जिसपर जस्टिस गुप्ता ने 12 अप्रैल को सुनवाई के लिए मुकर्रर किया है।

तब्लीगी ज़मात का मरकज पिछले एक साल से कोरोना वायरस फैलने के कारण बंद है जिसपर मुस्लिम समाज की तरफ से लगातार मरकज खोलने की अपील की जा रही थी अब त्योहार को देखते हुए अदालत ने मरकज को खोलने की अनुमति दे दी है।

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