दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट ने आज उमर खालिद को जमानत दे दी है। दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप झेल रहे उमर खालिद को करकरडूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने जमानत दी। दिल्ली में दंगा भड़काने को लेकर उनके ऊपर खजूरी खास थाने में मामला दर्ज था।
जज ने उमर खालिद को आरोग्य सेतु ऐप्प डाऊनलोड करने का आदेश दिया। जमानत के शर्त के तौर पर उमर खालिद को 20000 रुपए का एक निजी मुचलका जमा करना होगा और उतने ही रूपए के बराबर का एक जमानत भी देना होगा।
#Breaking: Delhi Court grants bail to Umar Khalid in Delhi Riots cases concerning the Khajuri Khas FIR.
As a bail condition, Judge Vinod Yadav directs Khalid to install the Aarogya Setu App in his phone.@UmarKhalidJNU@DelhiPolice #UmarKhalid #DelhiRiots pic.twitter.com/pyr3MS3uoW
— Bar & Bench (@barandbench) April 15, 2021
जज ने उमर खालिद को जमानत की शर्तों के तौर पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह किसी भी सबूत के साथ किसी तरह से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगा और साथ में समाज में शांति और सौहार्द बनाये रखने का आदेश दिया।
उमर खालिद को कोर्ट की हर तारीख को कोर्ट में पेश होना होगा और जेल से निकलते ही खजूरी खास थाने में अपना मोबाइल नंबर देना होगा।
दिल्ली दंगा से जुड़े एक अन्य मामले में उमर खालिद को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
24 फरवरी 2020 को करावल नगर रोड में दंगा भड़काने के मुख्य साज़िशकर्ता के रूप में करावल नगर थाना में उमर खालिद के ऊपर FIR दर्ज किया गया था।