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दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को मिली जमानत, जेल से होंगे रिहा, आरोग्य सेतु ऐप्प करना होगा डाऊनलोड

दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट ने आज उमर खालिद को जमानत दे दी है। दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप झेल रहे उमर खालिद को करकरडूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने जमानत दी। दिल्ली में दंगा भड़काने को लेकर उनके ऊपर खजूरी खास थाने में मामला दर्ज था।

जज ने उमर खालिद को आरोग्य सेतु ऐप्प डाऊनलोड करने का आदेश दिया। जमानत के शर्त के तौर पर उमर खालिद को 20000 रुपए का एक निजी मुचलका जमा करना होगा और उतने ही रूपए के बराबर का एक जमानत भी देना होगा।

जज ने उमर खालिद को जमानत की शर्तों के तौर पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह किसी भी सबूत के साथ किसी तरह से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगा और साथ में समाज में शांति और सौहार्द बनाये रखने का आदेश दिया।

उमर खालिद को कोर्ट की हर तारीख को कोर्ट में पेश होना होगा और जेल से निकलते ही खजूरी खास थाने में अपना मोबाइल नंबर देना होगा।

दिल्ली दंगा से जुड़े एक अन्य मामले में उमर खालिद को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
24 फरवरी 2020 को करावल नगर रोड में दंगा भड़काने के मुख्य साज़िशकर्ता के रूप में करावल नगर थाना में उमर खालिद के ऊपर FIR दर्ज किया गया था।

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