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भाजपा की रैली में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज़ FIR हाईकोर्ट ने रद्द की, कहा- ऐसी रैली में यह नारा लगना बेहद असंभव

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक रैली के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। अदालत ने आरोपी की इस दलील पर गौर किया कि उसने गलती से यह नारा लगा दिया था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा आयोजित प्रदर्शन में इस तरह का नारा लगाया जाना बेहद असंभव है।

स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद ने 28 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा कि भाजपा द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल लोगों की ओर से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाया जाना बेहद असंभव प्रतीत होता है।

आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का इरादा ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ का नारा लगाने का था, लेकिन जोश में जुबान फिसलने के कारण गलती से उसके मुंह से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ निकल गया।

यह मामला 18 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के मांड्या में भाजपा समर्थकों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन से जुड़ा है। इस घटना को लेकर 2024 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि घटना का वीडियो देखने से उसे मानसिक परेशानी हुई, जिसके बाद उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

शिकायत के आधार पर मांड्या पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जो सार्वजनिक अशांति फैलाने और राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल बयान देने से संबंधित हैं।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने समाज में अशांति पैदा करने के इरादे से यह नारा लगाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस जांच में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि इस घटना के कारण समाज में कोई अशांति पैदा हुई थी।

अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है और ऐसा करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

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