गुजरात के अमरेली जिले के भारतनगर में स्थित स्कूल परिसर में कक्षा 4 की दो छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 45 वर्षीय शिक्षक को दोषी ठहराया गया है।
महेंद्र पटेल नामक आरोपी ने 20 से 27 फरवरी के बीच लगातार लड़कियों के साथ मारपीट की। गुजरात के कार्यकर्ता मुजाहिद नफीस ने द ऑब्जर्वर पोस्ट को बताया, “उसने 9 और 10 साल की लड़कियों को 8 दिनों तक अश्लील वीडियो देखने और शराब पीने के लिए मजबूर किया।
इस बात की जानकारी जब बच्चियों ने अपने परिवार को दी तो उन्होंने आरोपी शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है; हालांकि, नफीस के अनुसार, इसमें पीड़ितों को शराब पीने और अनुचित वीडियो देखने के लिए मजबूर करने का विवरण नहीं है।
पुलिस जांच से यह भी पता चलता है कि शिक्षक ने कथित तौर पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और उन्हें मौखिक यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया था।
समुदाय के सदस्य भारतनगर प्राथमिक विद्यालय में एकत्र हुए और डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई तथा मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की।
पीड़ितों के जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया था।
नफीस ने कहा, “विशेष जांच दल (एसआईटी) को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। उन्हें उन लोगों की भी तलाश करनी चाहिए जिन्होंने आरोपी को शराब की आपूर्ति की थी और यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या वह पहले भी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल था। हमने डीजीपी को भी पत्र लिखकर पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने की मांग की है।”
अधिकारियों ने आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 9 (एम) और 10 तथा बीएनएस की धारा 75 के तहत आरोप लगाया, जिसके बाद सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।