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NBDSA से टाइम्स नाउ नवभारत को लगा ज़ोरदार झटका, यूट्यूब और वेबसाइट से हलद्वानी में अवैध अतिक्रमण के मुद्दे को ‘सांप्रदायिक रंग’ देने वाली वीडियो हटाने को कहा

द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल ​स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBDSA) से न्यूज़ चैनल ‘टाइम्स नाउ नवभारत’ को ज़ोरदार झटका लगा हैं, जिसको लेकर गोदी मीडिया में हलचल पैदा हो गईं हैं।

NBDSA ने यूट्यूब और चैनल की वेबसाइट से उत्तराखंड के हलद्वानी में अवैध अतिक्रमण के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने वाली वीडियो और ख़बर को तुरंत हटाने का आदेश दिया हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाले एनबीडीएसए का यह आदेश मुंबई स्थित नागरिक अधिकार संगठन सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर की गईं शिकायतों पर आया है।

एनबीडीएसए ने अपने आदेश में कहा कि, टाइम्स नाउ नवभारत को द्वारा 2 जनवरी को प्रसारित किए गए प्रोग्राम जिसमें ‘जमीन जिहाद’ वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया था, यह उसके ‘आचार संहिता और प्रसारण मानकों’ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हैं. इसलिए इस प्रोग्राम की वीडियो को तुरंत हटाया जाए।

आपको बता दें कि, इसके अलावा आज तक को भी एनबीडीएसए ने ऐसे शब्दों का उपयोग करने से बचने की सलाह दी हैं जो ख़बर को अलग एंगल देते हो।

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