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जिस मामले में गई थी आज़म खान की विधायकी, उस केस में कोर्ट ने किया बाइज़्ज़त बरी

उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री आज़म ख़ान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली हैं. हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने आज़म ख़ान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया हैं।

रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आज़म को बरी कर दिया हैं।

रामपुर की निचली अदालत ने इसी केस में आज़म ख़ान को तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके कारण उनकी विधायकी चली गईं थीं, हालांकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब उनको बरी कर दिया हैं।

इस मामले पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है. वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है।

कोर्ट के फ़ैसले पर पत्रकार ज़ाकिर अली त्यागी का कहना हैं कि, जिस हेट स्पीच मामले में आज़म खान को 3 साल की सज़ा सुना विधायकी रद्द कर दी गई थी अदालत ने उस मामले में बरी कर दिया है,आज़म खान इस मामले में भले बरी हो चुके हो लेकिन विधायकी नही लौटेगी क्योंकि उनको 1 अन्य मामले में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने फरवरी में 2 साल की सज़ा सुनाई है।

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